बड़ी खबर आपको बता दे की Himachal Pradesh High Court ने महिलाओं को HRTC buses में 50 per cent concession देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। Justice Tarlok Singh Chauhan व Justice Virendra Singh की खंडपीठ ने इस स्कीम के जमीनी स्तर के लाभों को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया है।
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आपको बता दे की Himachal Pradesh High Court ने इस स्कीम के फायदे का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब लड़कियों को इस स्कीम से आगे पढ़ने के लिए क्षेत्र से बाहर निकलने का मौका मिलेगा।
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Women to get 50% concession in HRTC buses in Himachal
इस स्कीम से महिलाओं में सुरक्षा का आभास भी होगा क्योंकि इस स्कीम की वजह से ज्यादा संख्या में महिलाएं बसों का उपयोग कर सकेंगी और अधिक संख्या में होने के कारण वे आत्मरक्षा के प्रति जागरूक भी होंगी। इससे महिलाओं को कम खर्च कर क्षेत्र से बाहर जाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच भी प्राप्त होगी।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में कोर्ट को बताया गया था कि महिलाओं को किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है, जिसे 25 फीसदी से बढ़ाकर 50 फीसदी किया गया है। महिलाओं को बस किराए में छूट देने बारे प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने कैबिनेट के समक्ष रखा और उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
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प्रार्थी का आरोप था कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून, 2022 को जारी की गई यह अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है जबकि महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। इस विषय में यह दलील दी गई है कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुक्सान उठाना पड़ता है।