Wednesday, April 24, 2024
HomeHimachal Newsसुक्खू सरकार का बड़ा फैसला : भूमि और भवन नहीं खरीद सकेंगे...

सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला : भूमि और भवन नहीं खरीद सकेंगे अफसर

Himachal Pradesh government ने अधिकारियों के लिए अचल संपत्ति खरीदने के पुराने नियमों को बहाल कर दिया है। सरकार ने इस संबंध में 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों को रद्द करने और 12 जनवरी 1996, 16 अगस्त 1997 और 26 सितंबर 2012 के निर्देशों को बहाल करने का निर्णय लिया है।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें My Himachal News का Whats App Group (CLICK HERE)

इन निर्देशों के अनुसार कोई भी अधिकारी अब अपने नाम या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन-अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है। साथ ही, जिन अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है, उन्हें भी हाल ही के अधिकार क्षेत्र के भीतर भूमि, भवन व अचल संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भी पढ़े : शादी में जा रहे 40 वर्षीय व्यक्ति की डंगे से गिरने पर मौत

खरीद विलेख को पद का प्रभार छोड़ने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक संबंधित अधिकारी व उसके परिवार के सदस्य के नाम पर पंजीकृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह भी पढ़े : क्या हिमाचल में बंद होगी हिमकेयर और आयुष्मान योजना : जान लें

कार्मिक विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, सभी विभागाध्यक्षों, मंडलीय आयुक्त व डीसी को इन संशोधित निर्देशों की कड़ाई से अनुपालन के लिए सभी संबंधितों के ध्यान में लाने को कहा है। इन निर्देशों को कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

क्या है पूरा मामला यहां निचे देखें

कार्मिक विभाग की ओर 15 फरवरी 2016 को जारी निर्देशों के अनुसार सरकार की पूर्व अनुमति के साथ सरकारी अधिकारियों को उनके स्वयं के नाम पर या उनके परिवार किसी सदस्य के नाम पर उनकी पोस्टिंग के अधिकार क्षेत्र में भूमि खरीदने की करने की अनुमति दी गई थी।

लेकिन अब इन निर्देशों को वापस लेकर 1996, 1997 और 2012 के निर्देशों को बहाल किया गया है जिनमें अधिकारी तैनाती के संबंधित क्षेत्राधिकार में भूमि, भवन, अचल संपत्ति नहीं खरीद सकते।

ये अफसर नहीं खरीद सकेंगे जमीन

यहां क्लिक कर देखें पूरी सूची

RELATED ARTICLES

Most Popular